रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कब कटते हैं 240 रुपये और कब मिलेगा ‘जीरो’ रिफंड
दिल्ली। ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा वापस मिलता है? कब कटते हैं 60 रुपये, कब 120 रुपये, कब 240 रुपये और किन मामलों में नहीं मिलता एक भी रुपया, जानिए रेलवे के कैंसिलेशन और रिफंड के पूरे नियम:
अगर आप ट्रेन के यात्रा करते हैं तो रेलवे के टिकट कैंसिलेशन से जुड़े इन नियमों के बारे में जरूर जान लें जिससे आपको रिफंड का पैसा पूरा मिल सके। अक्सर लोग टिकट बुक तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में यात्रा रद्द होने पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि टिकट कैंसिल करने पर कितना पैसा वापस मिलेगा। IRCTC ने टिकट कैंसिलेशन के लिए अलग-अलग नियम तय किए हैं। इन सभी रूल्स के बारे में हम यहां आपको बता रहे हैं:
कन्फर्म, RAC या वेटिंग टिकट के अलग-अलग कैंसिलेशन चार्ज
कई यात्रियों को तो तब झटका लगता है जब रिफंड उम्मीद से काफी कम आता है या फिर कुछ मामलों में एक भी रुपया वापस नहीं मिलता। टिकट कन्फर्म है, RAC है या वेटिंग में है, इसके अलावा आपने टिकट कब कैंसिल की है, इन सभी बातों के आधार पर रिफंड तय होता है।
कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर इतना कटता है पैसा
अगर आपके पास कन्फर्म टिकट है और ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये प्रति यात्री, एसी 2 टियर के लिए 200 रुपये, एसी 3 टियर और एसी चेयर कार के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये तक काटे जाते हैं। इसके बाद बाकी रकम आपके खाते में वापस कर दी जाती है।
48 घंटे से कम समय बचा हो इतना पैसा कटता है
अगर ट्रेन छूटने में 48 घंटे से कम और 12 घंटे से ज्यादा समय बचा है, तो कैंसिलेशन चार्ज बढ़ जाता है। इस स्थिति में टिकट किराए का 25 प्रतिशत तक काटा जा सकता है। यानी जैसे-जैसे यात्रा की तारीख करीब आती है, रिफंड की राशि कम होती जाती है।
ट्रेन से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर इतना चार्ज
अगर ट्रेन के प्रस्थान समय से 12 घंटे के अंदर लेकिन 4 घंटे से पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो रेलवे किराए का 50 प्रतिशत तक काट सकता है। यही वजह है कि अगर यात्रा नहीं करनी है तो टिकट जल्द से जल्द कैंसिल कर देना चाहिए। आखिरी समय तक इंतजार करने पर ज्यादा नुकसान हो सकता है।
ट्रेन छूट गई तो क्या मिलेगा पैसा
अगर आपकी कन्फर्म टिकट थी और आप ट्रेन पकड़ नहीं पाए, तो सामान्य रूप से रेलवे आपको रिफंड नहीं देता। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्री TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करके रिफंड का दावा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए रेलवे के निर्धारित नियम और शर्तें लागू होती हैं।
ट्रेन कैंसिल हो जाए तो क्या होगा?
अगर ट्रेन को रेलवे खुद रद्द करता है, तो यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलता है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह का कैंसिलेशन चार्ज नहीं काटा जाता। ऑनलाइन बुक की गई टिकट का रिफंड सीधे बैंक खाते या भुगतान के माध्यम में भेज दिया जाता है। IRCTC के जरिए बुक किए गए टिकट का रिफंड आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाता है।
